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    Home » सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा स्पेशल लोक अदालत का आयोजन, जानिए कौन से मामले होंगे शामिल ?

    सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा स्पेशल लोक अदालत का आयोजन, जानिए कौन से मामले होंगे शामिल ?

    May 27, 2024 हरियाणा 2 Mins Read
    सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा स्पेशल लोक अदालत का आयोजन, जानिए कौन से मामले होंगे शामिल ?
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    सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यमुनानगर के सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नितिन राज ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने रखना चाहती है तो वे 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।

    इसके तहत स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।

    इसे भी पढ़ें – अनिल विज ने सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

    अदालत में इन मामलों को किया जाएगा शामिल

    सीजेएम नितिन राज ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में श्रम मामले, चैक बाउंस मामले (सेक्शन-138 एन.आई. एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं अपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे।

    इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क/कॉल करें या संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की वेबसाइट पर जाएं व पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी., चंडीगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ से संपर्क करें।

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