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    Home » सोनीपत:पांच साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी को आजीवन कारावास, कमरे के बाहर खेल रही थी बच्ची – Sonipat: Life Imprisonment To Guilty Of Raping A Five Year Old Innocent Girl

    सोनीपत:पांच साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी को आजीवन कारावास, कमरे के बाहर खेल रही थी बच्ची – Sonipat: Life Imprisonment To Guilty Of Raping A Five Year Old Innocent Girl

    September 26, 2023 हरियाणा 2 Mins Read
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    Sonipat: Life imprisonment to guilty of raping a five year old innocent girl

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    – फोटो : google

    विस्तार

    हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ने पांच साल की बच्ची से दरिंदगी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि में एक लाख रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।

    यूपी के एक गांव निवासी महिला ने सितंबर 2022 को बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया था कि वह फिलहाल अपने परिवार के साथ बहालगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में किराए पर रहती हैं। उनके पड़ोस में ही मूलरूप से बिहार के जिला दरभंगा के गांव अहियारी निवासी राजीव भी कमरा लेकर रहता है। वह तथा उनके पति फैक्टरी में नौकरी करते हैं।

    वह 21 सितंबर 2022 को ड्यूटी पर गए हुए थे। इसी दौरान बच्ची गली में आकर खेलने लगी। आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला राजीव बच्ची को खाने का सामान देने के बहाने अपने कमरे में ले गया था और उसके साथ अनैतिक कृत्य कर डाला था। जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। बाद में वह उसे छोड़कर भाग गया था। जब परिजन फैक्टरी से लौटी तो बच्ची रो रही थी।

    उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। बच्ची से पूछने पर उसने राजीव के बारे में बताया था। जिस पर परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल में पहुंचे थे। जहां उसकी बिगड़ी हालत को देखकर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। वहां उसका उपचार व मेडिकल कराया गया था। जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

    मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ऋषिकांत की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद चालान तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया था। पुलिस ने मामले में कई सुबूत जुटाकर चालान के साथ पेश किए थे।

    अब मामले सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राजीव को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना किया है। साथ ही 75 जेजे एक्ट में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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