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    Home » पहली बार बड़ा एक्शन:पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी रिंदा के चार सहयोगियों की सपंत्ति की जब्त – Panchkula Nia Court Forfeits Assets Of Terrorist Rinda’s 4 Aides To Squeeze Terror Financing

    पहली बार बड़ा एक्शन:पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी रिंदा के चार सहयोगियों की सपंत्ति की जब्त – Panchkula Nia Court Forfeits Assets Of Terrorist Rinda’s 4 Aides To Squeeze Terror Financing

    September 14, 2023 हरियाणा 2 Mins Read
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    Panchkula NIA court forfeits assets of terrorist Rinda's 4 aides to squeeze terror financing

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
    – फोटो : सोशल मीडिया

    विस्तार

    आतंकवादी संगठनों के वित्त पर प्रहार करने की एक नई रणनीति के तहत पंचकूला की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने पाकिस्तान स्थित सूचीबद्ध आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के चार सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर ली है। एनआईए ने कहा कि यह पहली बार है जब एजेंसी ने सक्रिय रूप से आतंकवादियों की संपत्तियों को आतंकवाद की आय के रूप में संलग्न करने के बाद गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 26 के तहत राज्य को जब्त करने की मांग की थी।

    देश में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए एनआईए की रणनीति में संपत्तियों को जब्त करना एक प्रमुख नया उपकरण है। यही वजह है कि एनआईए ने आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के वित्तीय संसाधनों पर प्रहार करने की रणनीति अपनाई है। एनआईए पहले ही आतंकवादियों से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और विभिन्न अदालतों में उनकी जब्ती की प्रक्रिया चल रही है।

    मौजूदा मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने एजेंसी के आवेदन को मंजूरी दे दी है। आवेदन में संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई है। इसमें 7,80,000 रुपये नकद और एक टोयोटा इनोवा कार शामिल है। इसका इस्तेमाल आरोपियों ने हथियारों को ले जाने में किया था। पूरे भारत में गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थ को इसी वाहन से पहुंचाया जाना था। मगर पांच मई 2022 को हरियाणा पुलिस ने तीन इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक (आईईडी), दो मैगजीन, एक पिस्तौल, 31 राउंड गोला बारूद समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में गुरप्रीत सिंह गोपी, अमनदीप सिंह उर्फ दीपा, परमिंदर सिंह उर्फ पिंदर और भूपिंदर सिंह शामिल है। इनके पास से 1.30 लाख रुपये की नकदी भी मिली थी।

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