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    Home » Spnipat:किशोर से अप्राकृतिक कृत्य करने के दोषी को 20 साल कैद, आरोपी बहकाकर पीड़ित को ले जाता था अपने घर – Twenty Years Imprisonment To Accused For Committing Unnatural Acts In Sonipat

    Spnipat:किशोर से अप्राकृतिक कृत्य करने के दोषी को 20 साल कैद, आरोपी बहकाकर पीड़ित को ले जाता था अपने घर – Twenty Years Imprisonment To Accused For Committing Unnatural Acts In Sonipat

    August 24, 2023 हरियाणा 2 Mins Read
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    Twenty years imprisonment to accused for committing unnatural acts In Sonipat

    court Order
    – फोटो : सोशल मीडिया


    सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर 31 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

    खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोर के पिता ने मार्च, 2022 में दर्ज कराया था मुकदमा

    खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 11 मार्च, 2022 को थाना खरखौदा पुलिस को  शिकायत दी थी कि उनका 14 वर्षीय बेटा नौवीं कक्षा का छात्र है। उनके बेटे ने अपनी मां को बताया था कि गांव का ही विक्रम उर्फ विक्की उसे बहकाकर अपने घर ले जाता है और वहां पर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के साथ ही कुकर्म का प्रयास करता है। वह तीन-चार माह से यह अनैतिक कृत्य कर रहा है। जिस पर उनकी पत्नी ने उन्हें अवगत कराया था। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने 6 पॉक्सो एक्ट व भादंसं की धारा 377, 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई कुलदीप ने 13 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

    मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने विक्रम उर्फ विक्की को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 377, 511 में 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 31 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

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