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    Home » प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर निगरानी रखेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट

    प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर निगरानी रखेंगे ड्यूटी मजिस्ट्रेट

    November 3, 2023 हरियाणा 3 Mins Read
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    गुड़गांव: एनसीआर में ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने और इसके कारणों की रोकथाम के लिए सख्त रवैया अपना लिया है। इस संदर्भ में डीसी निशांत कुमार यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न प्रदूषण फैलने से रोकने के उपाय करने के लिए सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को ड्यटी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी है, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

    लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाॅल में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि शहर की सभी मुख्य सड़कों के किनारे पेड़ पौधों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि इन पर धूल न जमने पाए। ज्यादा धूल वाले स्थानों की पहचान कर वहां एंटी स्माॅग गन तैनात की जाएं। इसी तरह पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल को लेकर भी डीसी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी जोन के एसडीएम और संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस पटाखों की अवैध बिक्री और इस्तेमाल का प्रतिबंधित करवाएंगे। उद्योगों या रिहायशी क्षेत्र में डीजी सेट के इस्तेमाल को भी पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है।

    इसके तहत एचएसआईआईडीसी व बिजली निगम के अधिकारियों को इस पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने सभी विभागों के बनाए गए नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर रोज प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यों की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। डीएचबीवीएन के अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम पांच रिहायशी सोसायटीज के निरीक्षण कर रिपोर्ट उनके कार्यालय को देने के निर्देश दिए।

    शहरी निकाय के अधिकारी अपने पास उपलब्ध फायर टेंडर्स, एंटी स्माॅग गन समेत प्रदूषण नियंत्रण संबंधी संसाधनों की सूची उपलब्ध करवाएं ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही प्रत्येक जोन का रूट प्लान भी उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने अग्निशमन एवं आपात सेवाएं विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुल क्षमता की 50 प्रतिशत फायर टेंडर्स को सड़कों किनारे पेड़ों पर पानी के छिड़काव कार्य में लगाया जाए।

    डीसी ने कूड़ा जलाने के मामलों पर सख्ती से रोक लगाने और ऐसे लोगों का चालान काटकर उनके साथ सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों (नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर, नगर परिषद सोहना, नगर परिषद पटौदी-मंडी व नगर पालिका फर्रूखनगर में यदि कूड़ा जलाने की शिकायत सामने आई तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्ति करने के निर्देश दिए कि तीसरे चरण के दौरान किसी भी स्थान पर निर्माण कार्य न होने पाए।

    चेतावनी के बाद भी यदि कोई निर्माण कार्य नहीं रोकता तो सील कर उचित कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ग्रैप के तीसरे चरण के हिसाब से किस विभाग को क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि गुरूग्राम जिला में 42 सरकारी विभागों के कार्यालयों को अपने यहां इस कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करके उसकी सूचना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के पास भेजनी है।

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