
सांकेतिक तस्वीर।
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सीटीयू चालक भर्ती फर्जीवाड़े में गिरफ्तार आरोपी बलिंदर सिंह की अंतरिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी ने 20 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।
आरोपी बलिंदर को करीब दो माह पहले सेक्टर-11 थाना पुलिस ने सीटीयू ड्राइवर भर्ती की परीक्षा में किसी और अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी बलिंदर सिंह हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला है। दरअसल, आरोपी का डाक विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है। अब उसे ज्वाइन करना है। यही वजह है कि उसने अंतरिम जमानत की मांग अदालत से की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नौकरी ज्वाइन करने पुलिस हिरासत में जा सकता है और प्रक्रिया पूरी करने के बाद लौटना होगा। उसे अपने ही खर्च पर जाना होगा।
अदालत में याचिका दाखिल कर आरोपी ने कहा कि डाक विभाग के इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा दी थी। इस पद पर चयन हो गया है। 15 दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर जनरल (गोवा रीजन) पणजी में ज्वाइन करना है। ऐसे में अगर वह समय पर वहां नहीं पहुंचा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है।
ये है मामला
सीटीयू ने 16 जुलाई को बस चालक भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी। सेक्टर-11 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज के परीक्षा केंद्र में प्रवीण कुमार पर संदेह होने पर जांच की गई। जब आरोपी के फिंगर प्रिंट की जांच की गई तो उनका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैथल का रहने वाला बलिंदर सिंह था। वह किसी प्रवीण कुमार की जगह पेपर देने आया था।