पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की हिदायतों के अनुसार 19 फरवरी से 4 अप्रैल तक सुबह के सत्र में सुबह 11 से दोपहर 2.15 बजे तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित (strict orders outside punjab examination centers) परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

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परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास बी.एन.एस.एस. को तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सी.आर.पी.सी. की धारा 163 लगाने तथा उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, यातायात को सुचारू बनाए रखने तथा समुचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

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strict orders outside punjab examination centers – जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिले के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थापित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

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