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मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना : असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगी पांच लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा

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  • कामगारों के परिवार को भी मिलेगा यह लाभ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश देने पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ को लागू कर दिया गया है।

बता दें कि इस योजना के तहत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवार को पांच लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ‘इस योजना के संचालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।’

उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत सभी कामगार और उनके परिजन ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के दायरे में होंगे।

‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अंतर्गत स्टेट एजेंसी फार कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पतालों में हर साल पांच लाख रुपये तक इलाज कराने की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी।

बता दें कि यूपी में वर्तमान समय में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है।

इसके अलावा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा-3(4) के तहत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजना बनाकर उसका संचालन करेगी।