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तेलंगाना कानून दिल्ली में भी लागू किया जाये, उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

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Telangana Law

उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली में तेलंगाना कानून (Telangana Law) को लागू करने के वास्ते एक अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस कानून के तहत पुलिस अपराधियों को एहतियातन हिरासत में ले सकती है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जून में आपराधिक गतिविधियों की ‘‘रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े कानून की आवश्यकता’’ का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी मांगी थी।यह अधिनियम नशीली दवाओं के तस्करों, जमीन हड़पने वालों, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों, फर्जी दस्तावेज बनाने, छीनने, डकैती, मादक पदार्थों की बिक्री, जुआ, यौन अपराध, साइबर अपराध आदि की गतिविधियों की रोकथाम के लिए है।

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Telangana Law – अधिकारियों के अनुसार, सक्सेना ने तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 का विस्तार करने के वास्ते केंद्र शासित प्रदेश (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय इस संबंध में फैसला लेगा।