सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। अब मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कि CrPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है और इसे लेकर याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
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जाने क्या है पूरा मामला?
बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति को निर्देश दिया था कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता दे। वहीं, इसके बाद शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। शख्स ने कोर्ट में कहा कि तलाकशुदा महिला CrPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकतीं। मुस्लिम महिला ‘मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986’ के प्रावधानों के तहत ही याचिका दायर कर सकती हैं। जिसके बाद अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।