सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों के बीच NEET-UG, 2024 परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने NTA से कहा यह इतना आसान नहीं है कि पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।
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काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक से इनकार
वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की। पीठ ने टिप्पणी की काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।
बता दें कि NTA ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है।