समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। पंजाब एंड हरियाणा होईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इसके हकदार नहीं है। कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत पहलुओं पर विचार किया गया कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि वह अपराध का दोषी नहीं है। जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई ऐसा अपराध करने की संभावना भी नहीं है।
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ED ने की थी रेड
समालखा से विधायक छौक्कर के पानीपत और गुरुग्राम डीएलएफ फेज़ वन स्थित घर पर ईडी की टीम की ओर से रेड की गई थी। माहिरा होम्स कंपनी भी धर्म सिंह छोकर की है। काफी लोगों ने माहिरा होम्स अफॉर्डेबल फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उन्हें अभी तक फ्लर्ट नहीं मिल पाए हैं। इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
वहीं, एक महीने पहले ही ED की ओर से धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया जा चुका है। सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। धर्म सिंह छोकर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छोकर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं।