1 सितंबर, 2019 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हुआ| इस संशोधन के अनुसार अब चालकों को कड़े यातायात नियमों का सामना करना पड़ सकता है| सड़क सुरक्षा के मामले में हमारा भारत काफी पिछड़ा हुआ देश है| यहाँ आए दिन कई दुर्घटनाएं देखने को मिलती है| भारत एक ऐसा देश है जहां की सड़कें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में शामिल है| इन सब दुर्घटनाओं के बावजूद लोग सड़क सुरक्षा के लिए बनाये गए यातायात नियमों का उलंघन करते हैं|
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मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत सभी सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों में बड़े बदलाव किए गए है| अब चालकों को किसी भी नियम को तोड़ने पर काफी बड़ा जुर्माना हो सकता है| आइये हम आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी देते हैं:-
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- 1988 के अधिनियम के खंड 181 के अनुसार बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जहां पहले 500 रुपए का जुर्माना होता था वही अब वह जुर्माना 5,000 कर दिया गया है|
- 1988 के अधिनियम के खंड 182 के अनुसार लाइसेंस के अमान्य होने पर भी गाड़ी चलाने पर जहां पहले 500 रुपए का जुर्माना होता था वही अब वह जुर्माना 10,000 कर दिया गया है|
- 1988 के अधिनियम के खंड 183 के अनुसार ओवरस्पीडिंग पर जहां पहले 400 रुपए का जुर्माना होता था वही अब वह जुर्माना 1000-2000 हल्के मोटर वाहनों के लिए और 2000-4000 सामान्य यात्री वाहनों के लिए कर दिया गया है|
- 1988 के अधिनियम के खंड 184 के अनुसार खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर जहां पहले 1000 रुपए का जुर्माना होता था वही अब वहीं उस चालक को 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा या 1000 से 5000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है और वह भी पहली बार दूसरी बार चालक को 2 साल तक की सज़ा व 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है|
- 1988 के अधिनियम के खंड 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जहां पहले 2000 रुपए का जुर्माना होता था वही अब वहीं उस चालक को 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा या 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और वह भी पहली बार, दूसरी बार चालक को 2 साल तक की सज़ा व 15000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है|
इसके अलावा भी कई अधिनियमों में संशोधन हुए हैं| पिछले ही महीने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और सभी लोगों, यह तक की मंत्रियों व सांसदों को भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट को पास करने की आवश्यकता होगी|
Image Source : Google