- याचिकाओं में कहा गया, राज्य सरकार ने कई वर्षों से भर्ती नहीं निकाली
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस व दरोगा अन्य भर्ती में आयुसीमा में छूट के लिए कई याचिकाएं दी गयी थी। जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 नवंबर को करेगा।
सुनवाई का आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। बता दें कि दर्जनों ऐसी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिसमें आयु की छूट दिए जाने की मांग की गई हैं।
इनमें से कुछ विशेष अपील भी दाखिल की गई हैं जो एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हैं। कुछ मामलों में एकल पीठ ने आयु में छूट दिए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है।
आयु में छूट की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिग दी थी कि पुलिस विभाग में प्रत्येक वर्ष भर्ती की जाएगी।
कहा गया है कि राज्य सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिग दी थी, उसके विपरीत काम हो रहा है। कई साल से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं की गई हैं।
याचिकाओं में कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष भर्ती होती तो याची ओवरएज नहीं होते। कहा गया है कि राज्य सरकार ने कई वर्षों से भर्ती नही की हैं। जिसके चलते वे आयु में छूट पाने के हकदार हैं।