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आरक्षण: हरियाणा में लागू होगा रोजगार कानून

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  • स्थानीय नागरिकों को मिलेगा प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। उनके द्वारा शनिवार को स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया गया है।

15 जनवरी 2022 को यह कानून लागू किया जाएगा। बता दें कि इस कानून के तहत हरियाणा की जनता को प्राइवेट नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने कहा कि 15 जनवरी 2022 से स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 लागू कर दिया जाएगा। यह अधिनियम हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न सोसायटी, कंपनियों, ट्रस्ट और फर्मों में 50,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के साथ निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देगा।

राज्य श्रम विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, ‘हरियाणा राज्य स्थानीय नागरिक रोजगार अधिनियम 2020 (2021 का 3) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त उप-अनुभागों के उद्देश्य के लिए 15 जनवरी 2022 से प्रभावी करते हैं।’

एएनआई के अनुसार ‘अधिनियम के तहत, स्थानीय नागरिकों को पंजीकरण के लिए मासिक वेतन या मजदूरी के रूप में 30,000 रुपये भी मिलेंगे।’

अधिसूचना में लिखा गया है कि ‘हरियाणा राज्य स्थानीय नागरिकों के रोजगार अधिनियम 2020 (2021 का 3) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल एतद्द्वारा पंजीकरण के लिए सकल मासिक वेतन या मजदूरी के रूप में तीस हजार रुपये अधिसूचित करते हैं। 15 जनवरी 2022 से उक्त अधिनियम के शुरू होने की तारीख प्रभावी मानी जाएगी।’