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जीएसटी : आइसक्रीम को लेकर बड़ी खबर

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  • सरकार ने कहा आइसक्रीम पर लागू हो जीएसटी की समान दर

नई दिल्ली। आइसक्रीम को लेकर सरकार ने बुधवार को एक फैसला लेते हुए कहा कि सभी आइसक्रीम एक जैसी है। चाहे वह आइसक्रीम की दुकानों पर बेची जा रही हो या बाहर, उन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की समान दर लागू होनी चाहिए।

बता दें कि पहले दुकानों में बिकने वाली आइसक्रीम पर 5% और बाहर बिकने वाली आइसक्रीम पर 18% टैक्स लगता था। जिसको लेकर सरकार ने अब कहा है कि दोनों पर समान जीएसटी लगाई जाए।

वित्त मंत्रालय के कर अधिकारियों के निर्देश के अनुसार, “यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां आइसक्रीम पार्लर पहले से निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं और एक रेस्तरां की तरह उपभोग के लिए आइसक्रीम नहीं बनाते / तैयार नहीं करते हैं, वहां आइसक्रीम की आपूर्ति माल के रूप में की जाती है न कि सेवा के रूप में, भले ही आपूर्ति में सेवा की कुछ सामग्री हो। इसके मुताबिक, इसी तरह के किसी आउटलेट द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।

ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, “पहले कुछ मामलों में एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने निष्कर्ष निकाला है कि आइसक्रीम पार्लर में बेची जाने वाली आइसक्रीम को रेस्तरां सेवाओं के तहत कवर किया जाएगा (थोक ऑर्डर में बेचे जाने को छोड़कर) और इसलिए 5 % की दर (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के)से जीएसटी को आकर्षित करना है….।

जैन आगे कहते हैं कि,”वहीं सर्कुलर में अब यह प्रावधान है कि चूंकि आइसक्रीम पार्लर पहले से निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं, इसलिए उनके पास एक रेस्तरां का कोई करैक्टर नहीं है। इसके अनुसार, आइसक्रीम पर 18% की जीएसटी दर लागू होगी। (आईटीसी के साथ)।”

उन्होंने आगे कहा कि “जबकि सर्कुलर आइसक्रीम पार्लरों के लिए जीएसटी ट्रीटमेंट पर आवश्यक स्पष्टता प्रदान करता है, यह ऐसे अन्य खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदेह का क्षेत्र खोल सकता है जो पहले से निर्मित खाद्य पदार्थों को केवल सेवा के एक निश्चित घटक के साथ बेचते हैं। “