नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शुक्रवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। पीड़ित परिजनों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर भर्ती के लिए योग्यता में छूट देने को मंजूरी देने का ऐलान किया है। राज निवास की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि (Educational Qualification Relaxation For Employment) उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा से घटाकर आठवीं कक्षा कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे।
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Educational Qualification Relaxation For Employment – जानकारी के अनुसार, दशकों से लंबित यह निर्णय उम्मीदवारों के एक बड़े समूह को पद के लिए पात्र बनाकर उन्हें रोजगार पाने में सक्षम बनाएगा। इसमें कहा गया है कि एलजी सक्सेना ने संबंधित विभागों को मानवीय आधार पर मृतक या उम्रदराज आवेदकों के बच्चों को रोजगार प्रदान करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया है। एलजी ने राजस्व विभाग द्वारा पहचाने गए शेष आवेदकों के लिए एमटीएस के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट देने का निर्देश दिया।
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राज निवास ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां आवेदकों की मृत्यु हो गई है या उम्र में छूट के बावजूद रोजगार के लिए उम्र सीमा पार कर गई है, विभाग उनके बच्चों में से एक को रोजगार देने के लिए आवेदन पर कार्रवाई करेगा। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय उन मामलों की व्यापक समीक्षा के बाद आया है,जिसमें पता चला है, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद कई आवेदकों को रोजगार से वंचित कर दिया गया था।